'टू फिंगर टेस्ट' पर तुरंत लगाओ रोक, HC का ऐतिहासिक फैसला; चीफ जस्टिस के आदेश में और क्या?
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HC ने कहा कि रेप पीड़ितों के साथ पूरी संवेदनशीलता से पेश आना संबंधित पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ितों का बयान सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए।
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