5 साल से पहले PF निकालने पर लग सकता है टैक्स, नौकरीपेशा लोग जरूर जान लें ये नियम
3 weeks ago
नौकरी बदलने या अचानक पैसों की जरूरत पड़ने पर कई कर्मचारी जल्दबाजी में PF का पैसा निकाल लेते हैं. लेकिन 5 साल की नौकरी पूरी होने से पहले EPF निकासी करना टैक्स और TDS का कारण बन सकता है. कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि समय से पहले निकासी करने पर ब्याज समेत रकम टैक्स के दायरे में आ सकती है. ऐसे में EPF के नियम, टैक्स छूट और TDS से जुड़े प्रावधानों को समझना हर नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हो गया है.
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