ईरान जंग के बीच मोदी सरकार का फैसला, परमाणु ऊर्जा में यूज होने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी माफ
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केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कुछ विशेष आयातित सामानों पर कस्टम ड्यूटी माफ कर दी है. यह छूट 1 अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2026 तक की अवधि के लिए लागू होगी. गैर-विकिरणित फ्यूल एलिमेंट्स और न्यूक्लियर रिएक्टरों में इस्तेमाल होने वाले कार्ट्रिज इस राहत के दायरे में आएंगे. सरकार का कहना है कि इस तरह के आयात पर पहले से ड्यूटी नहीं ली जा रही थी, अब इसे औपचारिक मान्यता दे दी गई है. इस फैसले से न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) समेत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को बड़ा लाभ मिलेगा और देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी.
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