खाने की पैकेजिंग का नियम बदला, रेस्तरां और होटल वालों ने गलती की भुगतेंगे जुर्माना, ऑर्डर करने से पहले आप भी जान लें
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FSSAI Direction : खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने देश के सभी होटल और रेस्तरां संचालकों को साफ निर्देश दिया है कि अब वे खाने की पैकेजिंग करने के लिए किसी भी मेटल के तार या पिन का इस्तेमाल न करें. नियामक ने कहा है कि अगर खाने-पीने से जुड़े कारोबारी इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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