यूसुफ पठान ने मंजूरी के बिना सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे किया, हाई कोर्ट ने पूछा
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न्यायमूर्ति अग्रवाल ने पठान के वकील शालिन मेहता से कहा, ‘यह आवंटन का केवल प्रस्ताव था जिसे राज्य सरकार को भेजा गया था और उसने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। बस यह बताइए कि आप इस भूखंड पर कब्जा कैसे कर सकते हैं?’
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