ITR: ज्यादा टीडीएस कट गया? बैंक खाते में पैसा वापस पाने का ये है सबसे आसान तरीका
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वित्त वर्ष में अगर आपकी वास्तविक देनदारी से ज्यादा टीडीएस (TDS) कट गया है, तो आप आईटीआर फाइल करके उसे वापस पा सकते हैं. इसके लिए फॉर्म 26AS से टैक्स का मिलान करना और रिटर्न भरने के बाद ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है. प्रक्रिया पूरी होने पर रिफंड का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है.
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