साल के अंत में टैक्स बचाने की हड़बड़ी न करें! 'ईएलएसएस फंड्स' में शुरू करें एसआईपी, टैक्स छूट के साथ पाएं तगड़ा मुनाफा
3 hours from now
अगर आप हर साल मार्च में टैक्स बचाने के लिए निवेश की भागदौड़ करते हैं, तो इस बार अपनी रणनीति बदलने का समय आ गया है. वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही ELSS फंड्स में SIP शुरू करके आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. इतना ही नहीं, शेयर बाजार से जुड़े ये फंड लंबी अवधि में शानदार रिटर्न देने की क्षमता भी रखते हैं. यानी एक ही निवेश से टैक्स बचत और वेल्थ क्रिएशन, दोनों लक्ष्यों को आसानी से हासिल किया जा सकता है.
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