Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    स्पाइसजेट को ₹125 करोड़ का टैक्स नोटिस मिला:5 महीने से रिटर्न फाइल नहीं किया, कंपनी का GST-रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है

    1 week ago

    1

    0

    GST डिपार्टमेंट ने बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को करीब ₹125 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक, आर्थिक तंगी से जूझ रही इस एयरलाइन पर 5 महीनों से GST रिटर्न फाइल नहीं करने का आरोप है। इसके साथ ही विभाग ने स्पाइसजेट का GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। GST डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने में बार-बार हो रही देरी और नियमों का पालन न करने पर स्पाइसजेट को एक शो-कॉज (कारण बताओ) नोटिस भेजा है। अधिकारियों का कहना है कि तय समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल न करने के बाद CGST और SGST एक्ट, 2017 की धारा 62 के तहत एक प्रोविजनल असेसमेंट किया गया था, जिसके बाद यह टैक्स डिमांड निकाली गई है। किस महीने का कितना टैक्स बकाया? GST अथॉरिटीज के अनुसार, स्पाइसजेट ने रिटर्न फाइल करने में 'लगातार अनियमितताएं' की हैं और बार-बार देर से रिटर्न जमा किए हैं। असेसमेंट के मुताबिक, विभाग ने अलग-अलग महीनों के लिए कुल ₹124.65 करोड़ का डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसकी डिटेल्स इस प्रकार है… 25 मई को जारी हुआ था नोटिस, कार्रवाई की चेतावनी अधिकारियों ने बताया कि एयरलाइन का GST रजिस्ट्रेशन रद्द करने के संबंध में 25 मई, 2026 को ही शो-कॉज नोटिस जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद कंपनी ने अभी तक पेंडिंग कंप्लायंस (नियमों के पालन) की शर्तों को पूरा नहीं किया है। एक अधिकारी ने कहा है कि अगर स्पाइसजेट जल्द ही अपने पेंडिंग रिटर्न फाइल नहीं करती है और GST कानून के तहत अपनी वैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती है, तो नियमों के मुताबिक आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या होती है धारा 62? इसके तहत अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्सपेयर समय पर अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो अधिकारियों के पास यह अधिकार होता है कि वे उपलब्ध डेटा के आधार पर खुद ही टैक्स का असेसमेंट (आकलन) कर लें और डिमांड नोटिस जारी कर दें। रजिस्ट्रेशन रद्द होने का असर यदि किसी कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, तो वह कानूनी रूप से कॉमर्शियल एक्टिविटीज या टैक्स कलेक्शन का काम सुचारू रूप से नहीं कर पाती है, जिससे बिजनेस पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। ये खबर भी पढ़ें… मुंबई में 15 दिन में दूसरी बार महंगी हुई CNG: ₹2 की बढ़ोतरी के साथ दाम ₹86 हुए; ऑटो-टैक्सी यूनियनों ने की किराया बढ़ाने की मांग महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने मुंबई और आसपास के इलाकों में CNG ₹2 प्रति किलो महंगी कर दी है। इसके साथ ही घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के दाम भी 50 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) बढ़ा दिए गए हैं। नई दरें 29-30 मई की आधी रात से लागू हो गई हैं। पूरी खबर पढ़ें…
    Click here to Read more
    Prev Article
    सोना ₹864 गिरकर ₹1.56 लाख का 10 ग्राम हुआ:ऑलटाइम हाई से ₹20 हजार नीचे आया, चांदी आज ₹450 सस्ती होकर ₹2.63 लाख किलो हुई
    Next Article
    मिडिल ईस्ट में फिर होगी जंग? अमेरिका ने ईरान के दो द्वीपों पर बरसाए बम, भड़के ईरान ने की जवाबी कार्रवाई

    Related व्यापार Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment