शांति भंग के नाम पर मनमानी गिरफ्तारी नहीं … हाईकोर्ट ने जारी किए कड़े दिशा-निर्देश, जानें पूरा मामला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निवारक हिरासत के दुरुपयोग पर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. 24 घंटे से अधिक की अवैध हिरासत पर राज्य सरकार को पीड़ित को ₹25,000 प्रति दिन मुआवजा देना होगा. जो दोषी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों की सैलरी से वसूला जाएगा.
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