ट्रांसजेंडर के अधिकार कैसे सुरक्षित रहे? अब अलग-अलग हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट करेगी तय
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक केंद्रीय कानून है, जिसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही विचार कर रहा है. इसलिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में समान मुद्दों पर अलग-अलग कार्यवाही चलना उचित नहीं होगा.
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