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    5 साल से पहले PF निकाला तो लग सकता है टैक्स, पहले समझ लें अहम नियम और शर्तें

    1 week ago

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    कई वेतनभोगी कर्मचारी यह मानते हैं कि भविष्य निधि (PF) खाते में जमा पूरा पैसा हर स्थिति में टैक्स फ्री होता है. लेकिन हकीकत यह है कि यदि कोई कर्मचारी पांच साल की निरंतर सेवा पूरी होने से पहले PF निकालता है, तो उसे टैक्स और TDS दोनों का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक जरूरत के समय PF निकालना आसान जरूर है, लेकिन इसके नियमों को समझे बिना ऐसा करना महंगा साबित हो सकता है. यही वजह है कि वित्तीय विशेषज्ञ कर्मचारियों को निकासी से पहले सभी नियमों की जानकारी रखने की सलाह देते हैं.
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