अजमेरा ग्रुप के निवेशकों को वापस मिलेंगे 8.41 करोड़ रुपए, PMLA कोर्ट का बड़ा फैसला
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ईडी ने मामले में कई संपत्तियां अटैच कर अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी. बाद में पीड़ितों और वैध दावेदारों को उनका हक दिलाने के उद्देश्य से ईडी ने अदालत में संपत्तियां लौटाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई.
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