Tax Guru: क्या डेट फंड देंगे FD से ज्यादा फायदा, कहां होगी टैक्स बचत?
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सीएनबीसी-आवाज चैनल के मशहूर शो 'टैक्स गुरु' में लक्ष्मण रॉय से बात करते हुए टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्डा ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और डेट फंड (Debt Fund) को लेकर काफी डिटेल से जानकारी दी. चड्ढा ने बताया कि एफडी और डेट म्यूचुअल फंड में टैक्स का तरीका अलग होता है. एफडी में हर साल मिलने वाले ब्याज पर उसी साल टैक्स देना पड़ता है. इससे कंपाउंडिंग का फायदा कम हो जाता है, क्योंकि टैक्स कटने के बाद बची रकम पर ही आगे रिटर्न मिलता है, वहीं डेट फंड में निवेश पर टैक्स तब लगता है जब निवेशक पैसा निकालता है. चड्ढा ने उदाहरण देते हुए कहा कि 7% रिटर्न पर 10 लाख रुपये का निवेश 10 साल में एफडी में लगभग 16.13 लाख रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि डेट फंड में यह रकम करीब 16.77 लाख रुपये हो सकती है.
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