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    Tax on Gifts: गिफ्ट लेने से पहले हो जाएं सावधान, जानिए कब मुफ्त के तोहफों पर भी देना पड़ सकता है भारी टैक्स

    1 hour ago

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    Income Tax News: माता-पिता, जन्मदिन, जीवनसाथी या करीबी रिश्तेदारों से गिफ्ट मिलना एक बहुत ही खास लगता है. कभी यह आर्थिक सहायता के लिए नकद राशि होती है, कभी शादी के लिए गहने, या फिर परिवार में विरासत में मिली संपत्ति भी हो सकती है. कई लोग रुककर सोचते हैं कि क्या मुझे इस गिफ्ट पर टैक्स देना होगा? लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ मामलों में मिला हुआ गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में भी आ सकता है? कई लोग यह मानते हैं कि गिफ्ट पर कभी टैक्स नहीं लगता, जबकि आयकर कानून में इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं गिफ्ट किससे मिला है, उसकी कीमत कितनी है और वह नकद, प्रॉपर्टी, शेयर या ज्वेलरी के रूप में मिला है, इन सभी बातों के आधार पर उसकी टैक्स देनदारी तय होती है. कैश गिफ्ट में रखें इस बात का ध्यान गिफ्ट लेते समय लोग कुछ बातों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि रिश्तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन नकद लेन-देन के मामले में अन्य नियम लागू हो सकते हैं, अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश लेन-देन किया जाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है. इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बड़ी रकम के गिफ्ट हमेशा बैंकिंग चैनल के जरिए ही दिए जाएं. किस-किस रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट है टैक्स फ्री ? दरअसल रिश्तेदारों से मिला उपहार को लेकर आयकर कानून 'रिश्तेदार' के लिए साफ ब्योरा दिया गया है. इसमें माता-पिता, भाई-बहन, पति या पत्नी, दादा-दादी, नाना-नानी, बच्चे, पोते-पोतियां, चाचा-चाची, मामा-मामी और परिवार की कई अन्य करीबी रिश्तेदारियां शामिल हैं. एक्सपर्टों के मुताबिक, आयकर कानून में करीब 51 तरह के रिश्तों को इस श्रेणी में रखा गया है. इन रिश्तेदारों से मिला कोई भी गिफ्ट - चाहे वह नकद हो, प्रॉपर्टी हो, शेयर हों या ज्वेलरी - लेने वाले के हाथ में टैक्स फ्री रहता है, इसकी रकम पर कोई सीमा नहीं है. Rent Agreement Rules: रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने का ही क्यों होता है? जानिए इसके पीछे का नियम घर की बहू को दिया गया गिफ्ट भी टैक्स फ्री विशेषज्ञों के मुताबिक, रिश्तेदारों की परिभाषा में बेटे की पत्नी यानी बहू भी शामिल है, ऐसे में अगर ससुर या सास अपनी बहू को नकद, संपत्ति या कोई अन्य गिफ्ट देते हैं, तो वह बहू के हाथ में टैक्स योग्य नहीं माना जाएगा. साथ ही टैक्स एक्सपर्ट ने कहा, गिफ्ट देना और लेना पूरी तरह वैध है, लेकिन टैक्स नियमों की जानकारी न होने पर बाद में आयकर विभाग की पूछताछ या ज्यादा टैक्स का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए किसी भी बड़े गिफ्ट के लेन-देन से पहले उसके टैक्स नियमों को समझ लेना जरूरी है. Credit Card: चोरी हो जाए क्रेडिट कार्ड तो क्या करें, पहले 1 घंटे में करें ये 5 काम तो नहीं होगा फ्रॉड
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