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    'सोशल मीडिया बदनामी का अड्डा नहीं', हाईकोर्ट ने सलमान खान संग विवाद पर पड़ोसी को लगाई फटकार

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    बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान और उनके पड़ोसी केतन कक्कड़ के विवाद पर अहम बयान दिया है. कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का अधिकार किसी को भी दूसरों को बदनाम करने का लाइसेंस नहीं देता. सलमान खान के पड़ोसी ने उनके पनवेल फार्महाउस का वीडियो पोस्ट किया था. भाईजान ने इसे मानहानि और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ बताते हुए कोर्ट का रुख किया था. जबकि पड़ोसी का आरोप था कि सलमान ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करके उनका रास्ता रोका है. न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि शिकायतों को अधिकारियों के पास ले जाने के बजाय सीधे सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने कीमती न्यायिक समय की बर्बादी का हवाला देते हुए केतन कक्कड़ को विवादित पोस्ट हटाने पर विचार करने का सुझाव दिया है. अगली सुनवाई 6 जुलाई तय की है.
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