वित्त मंत्रालय पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने SG मेहता को कैबिनेट प्रस्ताव, बैठक का कार्य चर्चा और संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर 2023 में 8,415 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड को माफ करने का फैसला लिया गया था.
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