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    एडवांस टैक्स जमा कराने को बचे हैं बस 2 दिन, किसे भरना होता है यह कर, कौन है छूट के दायरे में

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    Advance Tax Deadline : आयकर नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की वित्त वर्ष के दौरान कुल अनुमानित टैक्स देनदारी टीडीएस और टीसीएस को समायोजित करने के बाद 10,000 रुपए से अधिक बनती है, तो उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है. करदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं.
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