इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त फैसला: अवैध हिरासत पर 2 लाख मुआवजा, दोषी एसीपी की सैलरी से वसूली
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प्रयागराज के खीरी इलाके के रहने वाले मंसूर अहमद को बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के उठाया गया. मात्र एक प्रोफार्मा आदेश पर उन्हें सीधे जेल भेज दिया गया. हाई कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई को पूरी तरह अवैध करार दिया. कोर्ट ने कहा कि आठ दिन की यह हिरासत किसी भी मायने में कानून के अनुरूप नहीं थी.
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