जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I मनोज कुमार तिवारी ने 4 दोषियों में से हर एक दोषी को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई, जबकि 85 साल के बुज़ुर्ग दीपा राय को 3 साल की जेल की सजा दी गई. हालांकि, दीपा राय को उनकी अधिक उम्र को देखते हुए अंतरिम जमानत दे दी गई.
Click here to Read more
- Releted topics:
- India ,
- Top Stories ,
- भारत ,
- World ,
- વિશ્વ ,
- दुनिया ,
- Business ,
- વેપાર
