खड़े ऑटो पर पेड़ गिरना मोटर एक्सीडेंट नहीं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित को क्यों दिलाया भारी मुआवजा?
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Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ किया है कि सड़क किनारे खड़ी ऑटो पर पेड़ की शाखा गिरना मोटर एक्सीडेंट नहीं है. जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा कि वाहन का दुर्घटना में सीधा रोल होना जरूरी है. हालांकि कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए पीड़ित उमेश कुमार को भारी मुआवजा देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि न्याय मानवीय तरीके से होना चाहिए.
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